Sukh Samman Nidhi Yojana 2024: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की गई, जिसे सुख सम्मान निधि योजना के नाम से भी जाना जाता है। योजना के तहत सरकार प्रत्येक लाभार्थी महिला के बैंक खाते में हर महीने 1,500 रुपये ट्रांसफर करेगी ताकि उसे कुछ वित्तीय सहायता मिल सके।
अगर आप भी हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसकी पात्रता पूरी करनी होगी। लेकिन उससे पहले आपको प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी जान लेनी चाहिए. उदाहरण के लिए, सुख सम्मान निधि योजना क्या है, इस योजना के क्या लाभ हैं, योजना का उद्देश्य, आवेदन योग्यता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि। प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 2024 (Sukh Samman Nidhi Yojana) की पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
सुख सम्मान निधि योजना क्या है?
सुख सम्मान निधि योजना (Sukh Samman Nidhi Yojana) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। योजना के तहत प्रदेश की लगभग 5 लाख पात्र महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना होगा और पूरी प्रक्रिया हम आपको इस लेख में आगे बताएंगे।
प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता
इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना या सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत असहाय श्रेणी की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिसके लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे होने चाहिए:
- हिमाचल प्रदेश की गरीब और असहाय वर्ग की महिलाएं सुख सम्मान निधि योजना (Sukh Samman Nidhi Yojana) का लाभ उठा सकती हैं।
- इस योजना से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा।
- एक महिला योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है यदि उसके परिवार का सदस्य पेंशन धारक या अनुबंध कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक कर्मचारी या आयकर दाता है।
- इसके अलावा, मल्टी-टास्किंग वर्कर, लंच वर्कर, आशा वर्कर के रूप में काम करने वाली या पंचायती राज संस्थानों या शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत महिलाएं भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी।
- किसी भी संस्थान में काम करने वाली महिलाएं या पेंशनभोगी भी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
Sukh Samman Nidhi Yojana आवश्यक दस्तावेज
यदि आप कार्यक्रम के लिए पात्र हैं और आप कार्यक्रम के तहत लाभ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास ये सभी दस्तावेज़ तैयार होने चाहिए –
- आधार कार्ड
- निवासी प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- बैंक पासबुक
- उम्र का सबूत
- जाति प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड
सुख सम्मान निधि योजना 2024 के लिए आवेदन कैसे करें?
हिमाचल प्रदेश में जो महिलाएं सुख सम्मान निधि योजना (Sukh Samman Nidhi Yojana) के तहत लाभ के लिए आवेदन करना चाहती हैं, वे नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन कर सकती हैं:
- Sukh Samman Nidhi Yojana के तहत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले नजदीकी तहसील कार्यालय में जाना होगा।
- वहां जाने के बाद आपसे सुख सम्मान निधि योजना का आवेदन फॉर्म मांगना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज और आवेदन पत्र संलग्न करना होगा।
- एक बार जब आप यह कर लेते हैं, तो आपको उसी कार्यालय में जाना होगा और यह आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- इसके बाद, आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और यदि सभी जानकारी सही है, तो आप कार्यक्रम का लाभ लेना शुरू कर देंगे।
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